
सैफई, इटावा (संवाददाता – पंकज राठौर)। थाना सैफई क्षेत्र के एक पत्रकार को व्हाट्सएप पर गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सैफई निवासी पत्रकार सुघर सिंह ने बताया कि दिनांक 24 दिसंबर 2025 को मध्य रात्रि करीब 12:39 बजे मोबाइल नंबर 9555555248 से उनके व्हाट्सएप नंबर 9457262323 पर आपत्तिजनक संदेश भेजे गए। संदेश भेजने वाले ने खुद को सोनू यादव पुत्र ख्यालीराम, निवासी 599/ए डीडी जनता फ्लैट, थाना बदरपुर, नई दिल्ली बताया और गंदी गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
पीड़ित के अनुसार, सोनू यादव एवं अन्य के विरुद्ध उन्होंने पहले ही दिनांक 05 नवंबर 2024 को थाना सैफई में मुकदमा अपराध संख्या 207/24, धारा 352, 351(3), 67 तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप पत्र संख्या 34/25 दिनांक 24 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।
पत्रकार का आरोप है कि उसी मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोपी द्वारा धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं। थाना सैफई पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

