
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन की ख़रीद-फरोख्त करना आसान नहीं होगा। सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अचल सम्पत्ति की खरीद के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद यूपी में ‘फॉर्म 60’ का विकल्प समाप्त हो गया है, अब से बिना पैन कार्ड के लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
सरकार ने ये कदम वित्तीय अपराध रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है। विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ्टवेयर में PAN की प्रविष्टि और सत्यापन की व्यवस्था कर दी गई है। जिसके बाद पक्षकारों को संपत्ति पंजीकरण में PAN की प्रविष्टि अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।
जमीन खरीद की रजिस्ट्री में PAN कार्ड जरूरी
यूपी में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी निबंधन अधिकारियों, सहायक महानिरीक्षक निबंधन और उप निबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ़्टवेयर में ख़रीदार और विक्रेता दोनों पक्षों के पैन कार्ड को अनिवार्य प्रविष्टि और सत्यापन जरूरी होगा।
ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन के निवेश और सीमा पार से जुड़े लेन-देन को रोकने पर अंकुश लग पाएगा।

